नीमच 21 नवम्बर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा नीमच जिले की सीमावर्ती तीन किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले क्षैत्र में ड्राय-डे घोषित किया गया है। म.प्र.आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान
दिवस 25 नवम्बर 2023 को दृष्टि रखते हुए, शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासकीय एंव लोकहित में राजस्थान राज्य से लगते हुए,
नीमच जिले के सीमावर्ती तीन किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली नीमच जिले की सभी कंजोजिट मदिरा दुकाने 23 नवम्बर 2023 को सांयकाल 6 बजे से 25 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने तथा मदिरा का क्रय,विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।