नीमच 30 नवंबर 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने मध्यप्रदेश आबकारी
अधिनियम 1915 की धारा 24(1) अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को सम्पूर्ण दिवस के लिये नीमच जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने तथा एफ.एल-2-एफएल-7 एवं मद्य भण्डागार बन्द रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णरूप से निषेधित रहेगा। इस शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि न हो। इसके साथ ही साथ आस-पास के क्षेत्रों से मदिरा का अवैध परिवहन न हो सके, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान देते हुये विशेष चौकसी एवं निगरानी रखी जाने के निर्देश दिए गए है।