KHABAR : बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी, जिले में ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, पढ़े खबर

MP44NEWS January 30, 2024, 6:24 pm Technology

नीमच, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 5 मार्च 2024 तक प्रात: 9 से दोपहर 12 बजे तक जिलें में 40 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु ध्वनी विस्तारक यंत्रों पर एवं अन्य प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। नीमच जिले में परीक्षा को दृष्टिगत रख जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन व्‍दारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू किए गए है। इस आदेश के तहत मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 के प्रावधानानुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी। अभाविकृत व्यक्तियों का बेमतलब प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता है, परीक्षा से संबंधित अधिकारी, वीक्षक (इन्वीजिलेटर), कर्मचारीगण को डराने का प्रयास इत्यादि का उल्लेख है। प्रत्येक केन्द्र में इस विषय में सतर्क रहना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र पर अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी। नकल, सामुहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध अन्य सुसंगत अधिनियमों के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता किन्तु दृढता से किया जाये। छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा ही की जावे। तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अंदर किसी वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा कतई न किया जाए। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर, उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शासन एवं मण्डल निर्देशों के अनुक्रम में चयनित संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अनुसार निषेधाज्ञा लगाई गई है, ऐसा करने से प्रशासन को 5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी परीक्षा केन्द्र के आस-पास होने की दशा में उन्हें तितर-बितर, गिरफ्तार करने के स्वतः कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं हेतु नीमच जिले के परीक्षा केन्द्रों की परिधि से 200 मीटर को परिधि में ध्वनी विस्तारक यंत्र के साथ साथ उक्तानुसार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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