नीमच 16 फरवरी 2024, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुमोदन अनुसार ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजना के अंतर्गत 24 फरवरी, 2024 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लोक अदालत एवं शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ‘समाधान आपके द्वार‘ योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
राजस्व, पुलिस, वन, नगरपालिका, नगरपरिषद् एवं विद्युत विभाग से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है जिनमें कई प्रकरण समझौता योग्य होते है, अतः ऐसा विचार किया गया, कि यदि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जिससे कि ऐसे प्रकरणों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके इससे न केवल सारभूत रूप से न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में लंबित प्रकरणों में कटौती होगी बल्कि बड़ी संख्या में जनमानस को मुकदमे बाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को पक्षकारों के मध्य सौहाद्र पूर्ण तरीके से समाप्त किए जाने के उद्देश्य से ‘समाधान आपके द्वार‘ योजना की परिकल्पना की गई एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर समझौती योग्य प्रकरणों को जैसे की न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस, वन, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं विद्युत विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनका निराकरण करना है।
इसी उद्देश्य से शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने हरी झंडी दिखाकर समाधान आपके द्वार योजना के प्रचार रथ को रवाना किया। प्रचार रथ द्वारा सम्पूर्ण जिले में भ्रमण कर योजना का प्रचार प्रसार किया जावेगा, ताकि अधिक से अधिक प्रकरण समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत निराकृत हो सके और आमजन इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके ।