नीमच 16 फरवरी 2024, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुमोदन अनुसार ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजना के अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी, 2024 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लोक अदालत, शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ‘समाधान आपके द्वार‘ योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
राजस्व, पुलिस, वन, नगरपालिका, नगरपरिषद् एवं विद्युत विभाग से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है जिनमें कई प्रकरण समझौता योग्य होते है, अतः ऐसा विचार किया गया कि यदि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जिससे कि ऐसे प्रकरणों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके इससे न केवल सारभूत रूप से न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में लंबित प्रकरणों में कटौती होगी बल्कि बड़ी संख्या में जनमानस को मुकदमे बाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा।
प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को पक्षकारों के मध्य सौहाद्र पूर्ण तरीके से समाप्त किए जाने के उद्देश्य से ‘समाधान आपके द्वार‘ योजना की परिकल्पना की गई एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर समझौती योग्य प्रकरणों को जैसे की न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस, वन, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं विद्युत विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनका निराकरण करने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर दिनेश जैन, ए.एस.पी नवलसिंह सिसोदिया एवं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी अजय कुमार टेलर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, डॉ.कुलदीप जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरणविजय कुमार सोनकर, समस्त न्यायाधीशगण, अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण जैसे वन विभाग, विद्युत विभाग, नगरपालिका आदि उपस्थित थे। बैठक में प्रधान न्यायाधीश द्वारा समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे की बात कही। साथ ही समाधान आपके व्दार योजना का उद्देश्य आवेदक के घर जाकर प्रकरणों का निपटारा किया जा सके, इस संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिए गए।