जावद। प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा रूपये लेनदेन की बात को लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पँहुचाने वाले एक पक्ष के तीन आरोपीगण (01) सुंदरलाल पिता शांतिलाल कछावा, आयु-30 वर्ष, (02) शांतिलाल पिता गमजी कछावा, आयु-45 वर्ष तथा (03) देवीलाल पिता शांतिलाल कछावा, आयु-28 वर्ष, तीनो निवासी-ग्राम मेघपुरा, थाना जावद जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 300-300रू. अर्थदण्ड व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 300-300रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा मारपीट कर साधारण पँहुचाने वाले दुसरे पक्ष के एक आरोपी राधेश्याम पिता रघुनाथ कछावा, उम्र-55 वर्ष, निवासी-ग्राम मेघपुरा, थाना-जावद, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 300-300रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 15.01.2017 की रात्री की 10ः30 ग्राम मेघपुरा की हैं। दोनो पक्षकारों के मध्य झगड़े के 60 हजार रूपयें के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी बात को लेकर घटना दिनांक को दोनो पक्षकारो के मध्य विवाद हो गया, जिस कारण दोनो पक्षों द्वारा एक-दूसरे के साथ लात-घूंसो व लट्ठ से मारपीट कर चोटे
पँहुचाई गई, जिससे एक पक्ष के देवीलाल की हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तथा शांतीलाल व सुंदरलाल को साधारण चोटे आई तथा दुसरे पक्ष के राधेश्याम, रामप्रसाद व देवीलाल पिता पन्नालाल को साधारण चोटे आई। घटना की रिपोर्ट दोनो पक्षकारो द्वारा थाना जावद में की गई। विवेचना के दौरान आहतगण का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान दूसरे पक्ष के आरोपी रामप्रसाद पिता गंगाराम कछावा फरार हो गया देवीलाल पिता पन्नालाल कछावा की मृत्यु हो जाने से दोनो पक्षों के शेष पक्षकारों के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षों के आहतगण व घटना के चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।