KHABAR:- मदिरा दुकाने 25 मार्च को बंद रखने का आदेश, पढ़े खबर

MP 44 NEWS March 19, 2024, 1:11 pm Technology

नीमच 18 मार्च 2024, कलेक्‍टर दिनेश द्वारा म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 25 मार्च 2024 को होली (धुलेण्डी) का त्यौहार होने के कारण शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने एवं प्रशासकीय लोकहित में नीमच जिले में स्थित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानो, एफ.एल-2 रेस्तरां बार, एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन एवं एफ.एल.7 फुटकर सैनिक केंटिन को 25 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे तक के लिये बंद रखने का आदेश दिया गया है। उक्त अवधि में मंदिरा का विक्रय परिवहन संग्रहण प्रतिबंधित किया गया है। अत: उक्‍त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

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