नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्दारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए एक न.पा.कर्मचारी को जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त नहीं करने, निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर नीमच न.पा. के सीएमओ महेन्द्र वशिष्ठ को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, कि क्यों न उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-167 के अधीन योग्य वैधानिक कार्यवाही की जावे ?इस संबंध में उन्हें , अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति से 03 दिवस की समयसीमा में जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनें तथा संबंधित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त कर अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुपस्थिति अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में सीएमओ के विरूद्ध एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। ज्ञातव्य हो, कि लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संपादन एवं निर्वाचन गतिविधियों के त्वरित संचालन के लिए आदेश दिनांक 27 मार्च 2024 से संजय वलेचा, संविदा कम्प्युटर ऑपरेटर का संलग्नीकरण निर्वाचन कार्यालय में किया गया था, किन्तु आदेश की तामीली के उपरांत भी सीएमओ द्वारा आज पर्यन्त संबंधित कर्मचारी को निर्वाचन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी व्दारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।