नीमच 9 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी ताराचंद पिता छगनलाल मीणा निवासी चीताखेड़ा,थाना
जीरन एवं आरोपी आशुतोष उर्फ आशु पिता रामेश्वर शर्मा निवासी कुमारिया वीरान स्टेशन रोड़
बघाना, थाना बघाना ,को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने