मंदसौर। माननीय विशेष न्यायधीश महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी जोरावरसिंह पिता पदमसिंह नि० वाडा कुण्डली सकानी थाना आसपुरा जिला डूंगरपुर राजस्थान को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन सहा० मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 01.03.2023 को पीडिता की माता ने थाना नाहरगढ पर एक लिखित आवेदन पेश कर दिनांक 08.01.2023 को पीडिता को अभियुक्त जोरावरसिंह द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस द्वारा फरियादिया के आवेदन पर से रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 02.03.2023 को पीडिता को अभियुक्त जोरावरसिंह पिता पदमसिंह निवासी वाडा कुण्डली डूंगरपुर राजस्थान से दस्तयाब किया गया। और कथन लेखबद्ध किये गये पीडिता ने अपने कथनों में बताया कि वह 08.01.2023 को स्कूल में एडमिशन के लिए पूछताछ के संबंध में मंदसौर जा रही थी। मंदसौर बस स्टैण्ड पर अभियुक्त जोरावर मिला और उसे धमकी देकर जबरदस्ती वाडा कुंडली उसके निवास स्थान पर ले गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी ने पीडिता को करीब 2 माह तक कमरे में बंद करके रखा था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। तत्पश्चात पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।