नीमच - जिला पुलिस नीमच द्वारा जिले के नागरिकों से लिए एडवाईजरी जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने नीमच जिले के नागरिकों से एडवाईजरी में जारी में बिन्दुओं का पालन करने की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवायजरी में बताया गया है, कि राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मिडिया पर फैलाना प्रसारित करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य विधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
सभी सोशल मिडिया प्लेटफार्मस (Facebook, Instagram, Whatsapp आदि) पर किसी भी प्रकार का तथ्यहीन भ्रामक या अफवाह फैलाने वाले, तनाव निर्मित करने वाले मैसेज प्रसारित नहीं करें। समस्त वाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देशित किया गया है, कि अपने ग्रुप पर उक्त प्रकार के मैसेज प्रसारित नहीं करें, ऐसे व्यक्तियों को तत्काल ग्रुप से बाहर करें एवं सूचना पुलिस को देवें। किसी भी अनजान लिंक, एप्लीकेशन पर क्लिक नहीं करें, अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें, केवल अधिकारिक एप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करें।
पुलिस द्वारा जारी एडवाईजरी में सभी होटल एवं लॉज संचालक को सख्त रूप से निर्देशित किया गया है, कि वे अपने यहां रुकने वाले समस्त लोगों की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करें और रुकने वाले समस्त लोगो के वैध दस्तावेजों को चेक करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल लॉज में ठहरने आता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच, संबंधित पुलिस थाना डायल 100 के माध्यम से पुलिस को अनिवार्य रूप से सुचित करें। समस्त मकान मालिकों को सख्त निर्देशित किया गया है कि अपने यहां रूकने वाले किरायेदारों की निर्धारित फार्मेट में जानकारी तत्काल नजदिकी पुलिस थाने पर उपलब्ध करवाये। बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को मकान फ्लैट, दुकान किराये पर नहीं दे।
पुलिस द्वारा सभी कियोस्क संचालकों को निर्देशित किया गया है, कि आपके यहाँ ऑनलाईन भुगतान रूपये हस्तांतरण हेतु आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित फार्मेंट में एक रजिस्टर में संधारित करें। यदि कार्ड संदिग्ध व्यक्ति रूपये हस्तांतरण हेतु आता है तो उसकी सूचना तत्काल नजदिकि पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच या डायल 100 के माध्यम से पुलिस को देवें। सभी प्रकार के प्रतिष्ठान संचालकों व्यापारियों को निर्देशित किया गया है, कि अपने यहां कार्य कर रहे कर्मचारियों की जानकारी समस्त वैध दस्तावेजों के साथ तत्काल नजदिकि पुलिस स्टेशन पुलिस को देवें। सभी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ग्राहक को वाहन के अतिरिक्त खुले में पेट्रोल, डीजल विक्रय नहीं करें। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल उसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच पर हेल्पलाईन नंबर 7049101042, 07423228000 पर या नजदिकि पुलिस थाने पर दें। नीमच पुलिस द्वारा जनहित में जारी इस एडवाईजरी का पालन करने की अपील सभी नागरिकों से की है।