KHABAR: मंदसौर में किराएदार की जानकारी थाने में देना अब जरुरी, हर गेस्ट की CCTV में होनी चाहिए तस्वीर; पशुपतिनाथ मंदिर सहित जिले में आदेश लागू, पढ़े खबर

MP 44 NEWS May 12, 2025, 3:43 pm Technology

मंदसौर - मंदसौर में होटलों, लॉज, धर्मशालाओं और होम स्टे में ठहरने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। जनसुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने सराय अधिनियम 1867 के तहत नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र सहित पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। CCTV में साफ दिखना चाहिए चेहरा कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहां CCTV कैमरे इस तरह लगवाने होंगे कि गेस्ट का चेहरा साफ दिखे। साथ ही कम से कम 1 महीने का DVR बैकअप भी रखना होगा। यह आदेश सिर्फ होटल और लॉज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आश्रम, सर्किट हाउस, छात्रावास, बोर्डिंग हाउस, रिसॉर्ट और किराये की संपत्तियों पर भी समान रूप से लागू होगा। पुलिस समय-समय पर इन सूचनाओं का सत्यापन करेगी। इन नियमों का करना होगा पालन मुख्य काउंटर पर प्रबंधक का नाम और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा हो। आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जिसमें आधार कार्ड या आईडी की जानकारी भी हो। दो सप्ताह से अधिक रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा। पेइंग गेस्ट या होम स्टे में किसी को रुकवाने से पहले भी थाने को सूचित करना जरूरी है।

Related Post

window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push(function() { OneSignal.init({ appId: "6f6216f2-3608-4988-b216-8d496a752a67", }); });