KHABAR : पानी में डूबने से मृत्‍यु के दो प्रकरणों में चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत, पढ़े खबर

MP44NEWS September 25, 2024, 6:32 pm Technology

नीमच - अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व जावद राजेश शाह द्वारा राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र भाग6(4) के तहत पानी में डूबने से मृत्‍यु हो जाने पर दो प्रकरणों में मृतकों के वारिसान को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई हैं। तहसीलदार सिंगोली द्वारा ग्राम पंचायत धनगांव की तलाई में 5 दिसम्‍बर 2021 को सोहनीबाई पति जगन्‍नाथ धाकड़ की पानी में डूबने से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक की वैध वारिस धनगांव निवासी सुशीला बाई पति कैलाश धाकड़ को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृति के लिए प्रकरण तैयार कर, स्‍वीकृति के एसडीएम जावद को प्रस्‍तुत किया था। इसी तरह नायब तहसीलदार जावद द्वारा ग्राम परवणी में 28 जून 2024 को कुए में परवणी डूबने से दिशा पिता पप्‍पूलाल रैगर की मृत्‍यु हो जाने पर उसके वारिस पिता पप्‍पुलाल रैगर को आर्थिक सहायता स्‍वीकृ‍त करने का प्रकरण तैयार कर, एसडीएम जावद को प्रस्‍तुत किया था। एसडीएम जावद द्वारा उक्‍त दोनों प्रकरणों में मृतकों के वारिस को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई हैं।

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