योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के तहत अब यूपी सरकार को डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसकी बजाय, राज्य सरकार अपनी पसंद के आईपीएस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त कर सकेगी। सोमवार को योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को स्वीकृति दे दी। इसी के साथ नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया के लिए एक छह सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। नई नियमावली बनने से अब यूपी सरकार को डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए यूपीएससी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।