नीमच - जिले के सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ नियमानुसार आम आदमी की मदद का हर संभव प्रयास करें। आर.सी.एम.एस. में दर्ज नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाए और प्रयास करें, कि निराकरण का प्रतिशत एक माह में 95 प्रतिशत हो। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण समय-सीमा बाह्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखे। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति संघवी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा बाह्य 71 प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि यह सभी 71 प्रकरण आगामी सोमवार तक निराकृत करें। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाह्य न रहे। कलेक्टर ने रास्ता विवाद के प्रकरणों का मौके पर जाकर, आपसी सहमति से निराकरण पर जावद तहसीलदार की सराहना करते हुए कहा, कि अन्य तहसीलदार भी रास्ता विवाद से संबंधित प्रकरणों का मौके पर जाकर आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाए।