आरोपी रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल लगतार मादक पदार्थ तस्करी में था लिप्त ।
आरोपी को दिनांक 29.03.2025 को पीट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया था।
थाना जावद के अपराध क्र. 14/2025 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट में घटना दिनांक 08.01.2025 को चौकी नयागांव थाना जावद पर पदस्थ सउनि शिवलाल कलमी द्वारा मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम बोरखेडी, अचलावदा जाने वाले तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान पीकअप क्र.एमपी 44 झेडसी 4362 से तस्करी हेतु ले जाया जा रहा 520 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया गया था। घटना स्थल से आरोपी रतनसिंह रावत व पवन खटीक को गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल घटना दिनांक से फरार था जिसे दिनांक 01.03.2025 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में जावद पुलिस द्वारा वित्तिय अनुसंधान किया जाकर थाना प्रभारी जावद की ओर से जारी आदेश दिनांक 13.03.2025 के माध्यम से आरोपी की अवैध चल-अचल संपत्ति किमती लगभग 1 करोड 52 लाख रूपये की सीज करने हेतु प्रकरण सफेमा न्यायालय मुंबई प्रस्तुत किया गया था।
सक्षम अधिकारी सफेमा/एनडीपीएस भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से आरोपी रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पिता कालुराम उम्र 34 साल निवासी ग्राम जनकपुर थाना रतनगढ की चल-अचल संपत्ति के विरूद्ध थाना प्रभारी जावद द्वारा पारित आदेश की पुष्टी की गई है।
आरोपी रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल द्वारा अर्जित चल-अचल संपत्ति के फीजिंग आदेश जारी होने से उक्त आदेश के पालन में सीज संपत्ति को आगामी आदेश तक स्थानांतरित नही किया जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल द्वारा बताया गया कि, आदतन अपराधियों व मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।