नीमच - डाँ. रेखा मरकाम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा शराब दुकान के बहार मोटरसायकल खड़ी करने की बात को लेकर तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पँहुचाने वाले आरोपी सुनिल पिता बद्रीलाल गुर्जर, आयु-38 वर्ष, निवासी जीरन, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 25.02.2017 को दिन के लगभग 3 बजे रावण मगरा स्थित शराब की दुकान के बाहर, जीरन की हैं।
घटना दिनांक को फरियादी प्रभुलाल मीणा उसके साथीगण किशोर बंजारा व मुकेश भील के साथ रावण मगरा, जीरन शराब पीने के लिए गए जहाँ पर मोटरसायकल खड़ी करने की बात को लेकर उनका आरोपी से विवाद हो गया, जिस कारण आरोपी ने लोहे कि राड तीनों के साथ मारपीट की थी। मारपीट के कारण प्रभुलाल का पैर फ्रैक्चर हो गया था तथा अन्य दोनो को भी चोटे आई थी। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में तीनो आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया,
जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।