KHABAR: ए.डी.एम. द्वारा पशु क्रुरता अधिनियम तहत जप्‍त वाहन राजसात करने का आदेश पारित, पढ़े खबर

MP 44 NEWS July 4, 2025, 4:48 pm Technology

नीमच - ए.डी.एम. लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा पुलिस थाना जीरन के अपराध क्रमांक-54/2025, धारा 4,6,9(1) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, पशु क्रुरता अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में 3 जुलाई 2025 को आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा वाहन महिन्‍द्रा पिकअप क्रमांक MP10ZD8724 तथा उसमें परिवहन किए जा रहे कुल 2 बैल (गौवंश) को म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप शासन हित में राजसात करने का आदेश दिया गया है।

Related Post

window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push(function() { OneSignal.init({ appId: "6f6216f2-3608-4988-b216-8d496a752a67", }); });