KHABAR: सौतेली मां की हत्या, आरोपी बेटे को उम्रकैद, रतलाम में दो साल पहले गला दबाकर मारा, पुलिस को बोला- किचन में गिर गई, पढ़े खबर

MP 44 NEWS July 6, 2025, 2:44 pm Technology

रतलाम - रतलाम की पीएनटी कॉलोनी में 16 अगस्त 2023 को सौतेली मां मंजू कौशल (55) की गला दबाकर हत्या के आरोप में बेटे निखिल कौशल को कोर्ट ने शनिवार के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को रतलाम के पीएनटी कॉलोनी में निखिलेश कौशल सुबह 6:30 बजे अपने पड़ोसी राजीव कौशल के घर पहुंचा और बताया कि उसकी मां किचन में गिर गई हैं। राजीव जब निखिलेश के घर पहुंचे तो मंजू को जमीन पर पड़ा देखा। दोनों तुरंत मंजू को ऑटो रिक्शा से जिला अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉ. प्रणब मोदी ने मृतिका के गले पर नाखून के निशान देखे और इसकी सूचना अस्पताल चौकी को दी। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। अक्सर विवाद करता था आरोपी मर्ग जांच के दौरान मृतिका की बेटी निकिता वर्मा और अन्य साक्षियों तरुण कौशल, किशोर कुमार कौशल तथा राजीव उर्फ पम्मी ने पुलिस को बताया कि आरोपी निखिलेश और उसकी सौतेली मां मंजू कौशल एक ही घर में रहते थे। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। निखिलेश की पत्नी के मायके चले जाने के बाद से वह सौतेली मां से अक्सर झगड़ा करता था। सभी परिजनों ने हत्या के लिए निखिलेश पर संदेह जताया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना पाया गया। पुलिस जांच में भी सामने आया कि निखिलेश ने पारिवारिक विवाद में सौतेली मां की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र में आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। पत्नी का झगड़ा होता था न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों ने बताया कि आरोपी निखिलेश की पत्नी पूजा का उसकी सौतेली मां मंजू से विवाद हुआ था, जिसके बाद पूजा मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतिका मंजू के गले पर बाहरी और आंतरिक चोटों की पुष्टि हुई थी। सबूतों को आधार माना अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि हालांकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन न्यायालय ने परिस्थितिजन्य सबूतों को आधार माना। मंजू और आरोपी निखिलेश एक ही मकान में रहते थे और घटना के समय घर में केवल दोनों ही मौजूद थे। मृतिका के गले पर मिले निशान और दम घुटने से हुई मौत की पुष्टि हुई। यह भी सामने आया कि मृतिका की किसी अन्य व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं थी, जबकि घर में अक्सर विवाद होता था। मृत्यु के संबंध में निखिलेश कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, जिससे उसका अपराध सिद्ध हुआ।

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