*KHABAR : अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले 03 आरोपी को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP 44 NEWS November 8, 2025, 6:35 pm Technology

नीमच | जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिहं परमार दिनांक 03.02.2020 को थाना नीमचसिटी पर उपस्थित होकर विश्वसनीय मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि "पर्वतसिंह पिता करणसिह राजपूत, राजपाल पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी दोनों तितरोद एक गेरूआ रंग के आईसर 6 चक्का वाहन जिसके आगे कैरियर पर सामने दादी मां का आशिर्वाद लिखा है जिसका कमांक आर.जे. -02 जी.ए. 1210 की नंबर प्लेट लगी है, से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी हेतू मंदसौर, मल्हारगढ, जैतपुरा, नयागांव होते हुये राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाले है, यदि तत्काल नाकाबंदी की जाये तो सफलता मिल सकती है, अन्यथा भाग निकलने व माल खुर्द बुर्द करने की पूर्ण संभावना है"। सूचना विश्वसनीय होने से सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्रसिंह द्वारा थाने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर शासकीय वाहन मय फोर्स, अनुसंधान सामग्री के साथ तस्दीक की कार्यकी हेतू जैतपूरा फंटा हाईवे रोड़ की तरफ रवाना हुए, जहां पहुंचकर नाकाबंदी की गई कुछ समय पश्चात् मंदसौर की तरफ से एक आइसर वाहन आता दिखा जिसके पास आने पर नाकाबंदी में लगे फोर्स द्वारा उक्त वाहन को रोक कर देखने पर उक्त वाहन मुखबिर द्वारा बताये अनुसार पाया गया उक्त आइसर वाहन के चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम राजपाल पिता भंवरसिंह उम्र 35 वत्र, निवासी तितरोद थाना सीतामउ तथा चालक के पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पर्वतसिंह पिता करण सिंह राजपूत, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम तितरोद थाना सीतामउ का होना बताया। जिनके कब्जे वाली आइसर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के पिछे डाले में रखे 19 सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टो की तलाशी लेने पर उक्त क‌ट्टो में छिलकेनुमा डोडाचूरा होना पाया गया जिनका कुल वजन 04 विचंटल 56 किलोग्राम था। दोनो आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा जप्तशुदा वाहन कमांक आर.जे. 02 जी.ए. 1210 के रजिस्टर्ड स्वामी सह. आरोपी प्रकाश की संलिप्तता पाये जाने पर उसे भी आरोपी बनाया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 8/15,29,25 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पाए जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण 30/20 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लोक अभियोजक द्वारा करायी गई। जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच के न्यायाधीश जितेन्द्रकुमार बाजोलिया द्वारा दिनांक 08.11.2025 को आरोपी राजपाल पिता भंवरसिंह, दोनो निवासी तितरोद थाना सीतामउ जिला मंदसौर को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी प्रकाश पिता मोहनलाल निवासी तितरोद थाना सीतामउ को अलग अलग धाराओं में 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रू. -1,50,000/- कुल 3,00,000/- रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती द्वारा की गई ।

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