नीमच। जिले के ग्राम मालखेड़ा की एक ही जमीन को कूट रचित दस्तावेज से धोखाधड़ी कर दोबारा बेचने के मामले में आरोपी ग्राम धनेरिया कलां के पप्पूलाल अजमेरा (तेली) का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करते हुए लिखा है कि आरोपी ने पुलिस के अनुसंधान में सहयोग न करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से विमुख होने का रास्ता चुना है। वर्तमान में पुलिस की जांच अधूरी है।
विगत 14 अक्टूबर 2022 को पुलिस थाना नीमच सिटी ने चौधरी मोहल्ला नीमच सिटी नीमच निवासी इंदिरा बाई पति उमराव सिंह राठौर व उनके मुख्त्यिारआम (विधिक प्रतिनिधि व पुत्र) संदीप राठौर की शिकायत पर ग्राम मालखेड़ा की सर्वे क्रमांक 1318/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ीपूर्वक दोबारा बेचने के मामले में जांच के बाद ग्राम मालखेड़ा की रामशोभा बाई पति राजमल उर्फ राजू मेघवाल, उसकी मां धापू बाई पति रोड़ा जी मेघवाल, पति ग्राम जमुनिया कलां के राजमल उर्फ राजू पिता धन्नालाल मेघवाल, मामी ग्राम नेवड़ की मंजू बाई पति शंकरलाल मेघवाल, मामा शंकरलाल पिता उंकारलाल मेघवाल, बिसलवास कलां के प्रहलाद पिता घीसालाल मेघवाल व पप्पूलाल पिता मोतीलाल अजमेरा (तेली) के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में वर्तमान में नीमच सिटी थाने के एसआई भगवत सिंह जांच कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले में जमीन को कूट रचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ीपूर्वक बिकवाने में अहम भूमिका निभाने वाले दलाल व गवाह पप्पूलाल पिता मोतीलाल अजमेरा (तेली) ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए फरार रहते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान विवेक कुमार श्रीवास्तव ने की एवं लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती एवं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद फरार आरोपी पप्पूलाल पिता मोतीलाल अजमेरा (तेली) का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेश में लिखा है कि पुलिस का अनुसंधान अधूरा है। आरोपी ने पुलिस को अनुसंधान में सहयोग न करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से विमुख होने का रास्ता चुना है।
यह है मामला
चौधरी मोहल्ला नीमच सिटी नीमच निवासी इंदिरा बाई पति उमराव सिंह राठौर ने 17 मई 2005 को ग्राम मालखेड़ा निवासी धापू बाई पति रोड़ा जी मेघवाल व उनकी बेटी रामशोभा बाई व रामकन्या बाई से सर्वे नंबर 1318/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी एवं प्रतिफल की संपूर्ण राशि अदा कर जमीन पर कब्जा भी प्राप्त किया था। इसी जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ीपूर्वक आपराधिक षड्यंत्र रचकर ग्राम मालखेड़ा की रामशोभा बाई पति राजमल उर्फ राजू मेघवाल, उसकी मां धापू बाई पति रोड़ा जी मेघवाल, पति ग्राम जमुनिया कलां के राजमल उर्फ राजू पिता धन्नालाल मेघवाल, मामी ग्राम नेवड़ की मंजू बाई पति शंकरलाल मेघवाल, मामा शंकरलाल पिता उंकारलाल मेघवाल, बिसलवास कलां के प्रहलाद पिता घीसालाल मेघवाल व पप्पूलाल पिता मोतीलाल अजमेरा (तेली) ने 17 अप्रैल 2012 को दोबारा बेच दिया और तहसीलदार न्यायालय में प्रचलित नामांतरण प्रकरण में भी झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर झूठे शपथ पत्र पेश किए और धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपयों का अवैध लाभ कमाया। धोखाधड़ीपूर्वक रजिस्ट्री कराने में मंजू बाई मेघवाल ने रामशोभा बाई का कथित किरदार निभाया और बाद में रामशोभा ने खुद इस कथित किरदार की पुष्टि कर समूची धोखाधड़ी अपने स्वयं के द्वारा करने की बात भी कबूली।
रामशोभा बाई, पप्पूलाल अजमेरा (तेली) सहित अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी-
कूट रचित दस्तावेज से धोखाधड़ी कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर जमीन को दोबारा बेचने के मामले में नीमच सिटी पुलिस को आरोपी ग्राम मालखेड़ा की रामशोभा बाई पति राजमल उर्फ राजू मेघवाल, उसकी मां धापू बाई पति रोड़ा जी मेघवाल, पति ग्राम जमुनिया कलां के राजमल उर्फ राजू पिता धन्नालाल मेघवाल, मामी ग्राम नेवड़ की मंजू बाई पति शंकरलाल मेघवाल, मामा शंकरलाल पिता उंकारलाल मेघवाल, बिसलवास कलां के प्रहलाद पिता घीसालाल मेघवाल व पप्पूलाल पिता मोतीलाल अजमेरा (तेली) की तलाश है। जांच अधिकारी एसआई भगवत सिंह ने बताया कि मामले में रामशोभा बाई, पप्पूलाल अजमेरा (तेली) सहित अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनकी तलाश में कुछ स्थानों पर दबिश दी गई है एवं मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।