नीमच | जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव द्वारा म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम-1999 के तहत ग्राम पंचायत लसुडिया ईस्तमुरार के सचिव गुरुदत्त बैरागी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा जिला-नीमच नियत किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस संबंध में जारी आदेश अनुसार ग्राम पंचायत लसुडिया इसतमुरार के सचिव गुरुदत्त बैरागी ने पंचायत मुख्यालय पर छः बार उपस्थित हुए हैं, लेकिन पंचायत का कोई कार्य नहीं किया और एच.पी.वी. टीकाकरण कार्यक्रम में भी अनुपस्थित रहे। शासकीय कार्यों में लापरवाही: वे पंचायत के शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतते हैं, जिससे योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पा रही है और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा।बैरागी सचिवों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे। वे सचिव/सहायक सचिवों की समीक्षा बैठक में बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित रहते हैं। पूर्व में निलंबित: पूर्व में भी ग्राम पंचायत पड़दा पर बिना सूचना के मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। अतः जिला पंचायत के सीईओ ने ,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनासा की अनुशंसा पर गुरुदत्त बैरागी को म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम-1999 के तहत निलंबित करने का आदेश जारी किया है