*KHABAR : अवैध खनिज उत्‍खनन परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर, कुल 84 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित, पढ़े MP44 NEWS खबर*

MP44 NEWS June 23, 2026, 7:18 pm Technology

नीमच | कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध उत्‍खनन परिवहन के तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 100 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण क्रमांक 0045/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार पुलिस थाना मनासा द्वारा जप्त जे.सी.बी. क्रमांक MP14GC0317 में बिना रॉयल्टी मुरूम का अवैध उत्‍खनन पाए जाने पर वाहन मालिक पवन पिता जीतमल मोग्‍या निवासी सावन पर 45000 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 22500 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 22500 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0048/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार ग्राम चौथखेडा तहसील नीमच में मुरूम का उत्‍खनन पर वाहन मालिक रामचरण पिता नाथूलाल गुर्जर निवासी चौथखेडा पर 10500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5250 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 5250 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0049/अ-67/2026-27: पारित आदेशानुसार ग्राम सुवाखेडा में ट्रेक्‍टर क्र. MP44ZA7683, बिना रॉयल्टी के खण्‍डा पत्‍थर का अवैध परिवहन पर वाहन मालिक सुरेश पिता शांतिलाल निवासी सुवाखेडा तहसील जावद जिला नीमच पर 28600 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है। सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है, कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त करने के आदेश दिए गये हैं।

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