नीमच 2 अप्रेल 2024, लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के द्वारा जुलूस, रैली, आमसभा आदि में अस्त्र, शस्त्रों का संग्रह/प्रदर्शन/प्रशिक्षण / परिवहन कर निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए , आदेश दिनांक 16.03.2024 से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 की उपधारा-3 (ख) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले की सीमा में समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाकर समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र दिन 23 मार्च 2024 तक संबंधित थानों में जमा करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया था , किन्तु कतिपय शस्त्रधारकों के द्वारा आज 02 अप्रैल 2024 तक अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं करवाए गए हैं।
अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा जिले के ऐसे समस्त शस्त्रधारकों को निर्देशित किया है कि वे अपने शस्त्र 03 अप्रैल 2024 को संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। नियत दिनांक तक अपने शस्त्र जमा नहीं कराए जाने की दशा में ऐसे शस्त्रधारकों के विरूद्ध शस्त्र लायसेंस निलंबन अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।