नीमच - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों हेतु अऋणी किसानों के लिये फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 है जबकि ऋणी किसानों के लिये फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढकर 25 अगस्त 2024 हो गई है। जिन कृषकों ने बैंको से के.सीसी. लिया है उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है, किसी कारण से बैंक द्वारा बीमा नहीं किया गया है तो वह कृषक बैंक में संपर्क कर फसल बीमा कराए। अऋणी कृषक ऐसे करवाए फसल बीमा अऋणी व जिन कृषकों का फसल बीमा छुट गया है वह कृषक अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और जन सेवा केंद्र (CSC), MP Online पर जाकर फसल बीमा कराए जिससे फसल नुकसानी के समय अऋणी कृषकों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकें। फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज- 1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े हुआ)। 2. जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र। 3. भू- अधिकार ऋण पुस्तिका। 4. बैंक खाते का विवरण / पासबुक । 5. बुवाई प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित) / पटवारी या पंचायत सचिव से प्राप्त। अतः कृषकों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करायें ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।