दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। इसके बाद, 156 दिनों के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है। फ़ैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया। अपने फ़ैसले में उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई मामले में दस लाख के ज़मानत बॉन्ड पर केजरीवाल को ज़मानत दी जाती है।’ हालाँकि केजरीवाल को सशर्त ज़मानत मिली है और अदालत ने उनपर कुछ शर्तें लगाई है, जिसका पालन करना आवश्यक होगा।