नीमच - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त श्रेणी के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। जिस हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जिले के समस्त न्यायाधीशगण के साथ ए.डी.आर. सेंटर भवन के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु विभिन्न प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रैफर्ड किये गये। उक्त संबंध में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष द्वारा न्यायाधीशगण से चर्चा में बताया कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते हुये जिन पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये है, उनमें आवश्यकतानुसार प्रीसिटिंग का आयोजन किया जायें। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराये, साथ ही पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता दी जाने के सबंध में निर्देशित किया गया। उक्त आयोजित बैठक में जिला एवं तहसील मुख्यालय से समस्त न्यायाधीशगण द्वारा सहभागिता की गई।