KHABAR: देवरी खवासा निवासी एक आरोपी जिला बदर, पढ़े MP44NEWS पर खास खबर

MP 44 NEWS August 15, 2025, 7:51 am Technology

नीमच - जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 व 6 (ग) के अंतर्गत अनावेदक दिनेश पिता शंकरलाल निवासी देवरी खवासा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया हैं। जिला बदर अवधि में उक्‍त आरोपी मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास, आगर मालवा सहित नीमच जिले की सीमा में बगैर लिखित अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उक्‍त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्‍यायालय में विचाराधीन हैं।

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