*KHABAR : आतिशबाजी लायसेंस नवीनीकरण के लिए 6 अक्‍टूबर तक आवेदन करें, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP 44 NEWS October 3, 2025, 4:52 pm Technology

नीमच | प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगामी दीपावली पर्व 2025 पर नीमच शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी के विक्रय के लिए ऑनलाईन आवदेन आंमत्रित किए गये है । अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदक को एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये है। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 06 अक्टूबर 2025 तक नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। एसडीएम नीमच ने बताया कि, ऐसे आवेदक ही आवेदन करे जिन्हें पूर्व में लायसेंस जारी किये गये हो, लायसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें ।ऐसे आवेदक आवेदन ही न करें, जो कि आपराधिक चरित्र के हो। ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। जिसकी सूचना पृथक से संबंधित को नहीं दी जावेगी। पूर्व में जारी लायसेंसधारियों के ही आवेदन नवीनीकरण हेतु प्राप्त किये जावेंगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि अधिनियम 1884 के तहत विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 के नियम (3) के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 16. से 23. अक्‍टूबर 2025 तक कुल आठ दिवस के लिये नवीनीकृत कर प्रदान की जावेगी। अनुज्ञप्ति पात्रता अनुसार एवं परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर ही जारी की जावेगी। लायसेंसधारी अपनी दुकानें, नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत, पानी, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करेंगे और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगे, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पाए।

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