*KHABAR : जिले में सभी वाहन दुघर्टना पीडितों को पी.एम.राहत योजना तहत प्रकरण बनाकर लाभांवित करें- चंद्रा, पढ़े MP44 NEWS खबर*

MP44 NEWS June 24, 2026, 6:41 pm Technology

नीमच | जिले में सड़क दुर्घटनाओं में पीडितों को पीएम राहत योजना के तहत त्‍वरित उपचार सुविधा उपलब्‍ध करवाई जाए। दुर्घटना पीडित के अस्‍पताल में उपचार के लिए भर्ती होने के साथ ही उसका ऑनलाईन प्रकरण तैयार कर लाभांवित किया जाए। सभी अस्‍पतालों में पी.एम.राहत योजना के तहत दुर्घटना पीडितों को त्‍वरित उपचार सुविधा उपलब्‍ध कराई जाए। यह निर्देश कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बुधवार को आयोजित बैठक में दिए। बैठक में एसपी राजेश व्‍यास, एडीएम बी.एस.कलेश समिति सदस्‍य, सभी निर्माण विभागो के कार्यपालन यंत्री व जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में यातायात थाना प्रभारी सोनू बडगुर्जर ने जनवरी से जून 2026 तक की गई कार्यवाही की विस्‍तार से जानकारी देते हुए बताया, कि परिवहन एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्‍त रूप से ब्‍लेक फिल्‍म लगे 426 वाहनों पर कार्यवाही कर 2.13 लाख का शमन शुल्‍क वसूल किया है। ओव्‍हर स्‍पीड, ओव्‍हर लोड, बगैर फिटनेस एवं मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के उल्‍लंघन पर की कार्यवाही कर 83 हजार रूपये का शमन शुल्‍क वसूल किया गया है। कलेक्‍टर ने यात्री वाहन मालिको की बैठक लेकर उन्‍हें वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण, उनका चरित्र सत्‍यापन, पुलिस समाधान करवाने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने कहा, कि कोई भी वाहन चालक मद्यपान कर यात्री वाहन ना चलाए। इसके लिए निजी यात्री वाहन संचालकों को पाबंद किया जाए। साथ ही सभी यात्री एवं स्‍कूल वाहनों की फिटनेस, आपात द्वार, पेनिक बटन सहित माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाए। बैठक में जीवन संजीवनी अभियान की भी विस्‍तार से जानकारी दी गई और आमजनों से इस अभियान से जुड़ने का आव्‍हान किया गया। लो.नि.वि.के कार्यपालन यंत्री को सभी ब्‍लेक स्‍पाट का तकनीकी रूप से परीक्षण कर, सड़क सुरक्षा मानकों की दृष्टि से प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए गये।

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