*KHABAR : कलेक्‍टर द्वारा आवासीय कॉलोनी विकास की सशर्त अनुमति जारी, पढ़े MP44 NEWS खबर*

MP44 NEWS June 24, 2026, 7:12 pm Technology

नीमच | कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत नीमच सिटी स्थित भूमि पर आवासीय कॉलोनी श्‍याम रेसीडेंसी’ को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। यह अनुमति नीमच सिटी स्थित सर्वे नं. 2183/2/2/2 रकबा 0.112 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2183/3/2 रकबा 0.180 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/1 रकबा 0.072 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/2/2 रकबा 0.030 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2183/3/1 रकबा 0.373 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/2/1 रकबा 0.044 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने प्रदान की गई है। बंधक भूखंडों की शर्त: कलेक्टर द्वारा कॉलोनी ‘श्‍याम रेसीडेंसी’ के भूखण्ड क्रं. 03,04, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 कुल 11 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 919.27 वर्ग मीटर है, नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गए हैं। विक्रय पर रोक: आदेशानुसार उक्त बंधक रखे गए भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को सभी शर्तों एवं म.प्र.कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कलेक्टर चंद्रा ने स्पष्ट किया है, कि शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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