*KHABAR : आरोपी जगदीश उर्फ पतंग जिला बदर, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP44NEWS March 13, 2026, 12:56 pm Technology

नीमच | कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया हैं। आरोपी जगदीश उर्फ पतंग पिता डालुराम मेघवाल निवासी एकता कालोनी बघाना पुलिस थाना बघाना को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया हैं। उक्‍त आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अनावेदक जगदीश उर्फ पतंग के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन हैं।

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