नीमच | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आरोपी दिलशाद उर्फ निग्गु पिता जाकिर हुसैन निवासी चूडी गली नीमच, हाल मुकाम भगवानपुरा चौराहा, पुलिस थाना नीमच सिटी को सदाचार बनाए रखने के लिए पुलिस थाना नीमच सिटी में 6 माह तक सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। आरोपी दिलशाद के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी एवं केंट में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन हैं।