दिनांक | को जिला कलेक्टर महोदय एवं अपर कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार, अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधी प्रशासन नीमच डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में खाद्य एवं प्रशासन नीमच की टीम द्वारा जीरन एवं चितखेड़ा में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आकस्मिक निरीक्षण किए गए एवं निरीक्षण उपरांत जांच के नमूने लिए गए। विवरण इस प्रकार है । फर्म श्री कृष्ण कन्हैया दूध डेरी जीरन जिला नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के 2 नमूने जांच हेतु लिए गए एवं मौके पर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, FSSAI ट्रेनिंग प्रमाण पत्र नहीं होने एवं साफ, सफाई नहीं होने पर उक्त अधिनियम की धारा 32 का नोटिस जारी किया गया। फर्म शांभवी फूड्स जीरन जिला नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु निर्मित भंडारीत खाद्य पदार्थ शांभवी घी, उक्त घी के निर्माण हेतु भंडारीत क्रीम एवं मौके पर निर्मित मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल के कुल 5 नमूने जांच हेतु लिए गए। एवं मौके पर साफ, सफाई नहीं पाई जाने, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए । फर्म शर्मा सेल्स एजेंसी चिताखेड़ा जिला नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ साबूदाना, मसूर दाल, मूंगदाल छिलका, चना दाल के नमूने 4 जांच हेतु लिए गए । समस्त खाद्य कार्यकर्ताओं को मौके पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण के निर्देश दिए गए । उक्त लिए गए समस्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजे गए हैं जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत विधियां अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिलेभर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों के आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही सतत जारी रहेगी। उक्त कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी एवं यशवंत कुमार शर्मा द्वारा की गई