रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग बनाने वाले आरोपियों की संपत्ति पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले के कालूखेड़ा थाना अंतर्गत चिकलाना में एमडी ड्रग फैक्ट्री संचालित करने वाले मुख्य सरगना दिलावर खान समेत 4 आरोपियों की 16.16 करोड़ की संपत्ति को सफेमा न्यायालय द्वारा फ्रीज की गई। रतलाम पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति फ्रीज करने के प्रकरण सफेमा न्यायालय भेजे जा रहे है। बता दे कि पुलिस ने 16 जनवरी की रात चिकलाना गांव में अवैध ड्रग फैक्ट्री संचालित करने का भंडाफोड़ किया था। जिसमें पुलिस ने मौके से 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चिकलाना में अवैध ड्रग फैक्ट्री चलाने वाले आरोपियों की 55.70 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्ति को सफेमा न्यायालय से फ्रीज करवाए जाने का प्रकरण भेजा। जिसमें से सफेमा न्यायालय द्वारा 16 करोड़ 16 लाख रुपए कीमत की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए। पुलिस ने अवैध ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले दिलावर खान व अन्य आरोपियों की अवैध संपत्ति की जानकारी प्राप्त की। आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहे। अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं पाया। जांच अधिकारी द्वारा समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश प्राप्त कराने के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई। रतलाम पुलिस द्वारा मुख्य सरगना आरोपी दिलावर खान, अजहर खान, मुमताज बी एवं इमरान खान की कुल 16 करोड़ 16 लाख रुपए कीमती संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए। एसपी अमित कुमार ने बताया रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अवैध मादक पदार्थों से जुड़े सभी मामलों को मिलाकर 100 करोड़ की अवैध संपत्ति को फ्रीज कराया जा चुका है।