पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास व अति पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात सुबेदार सोनु बड़गुर्जर एवं यातायात टीम द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP (C) 13029/1985 एम सी मेहता विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया में जारी गाईड लाइन का पालन हेतु आज दिनांक 18.06.26 को ज्ञानोदय स्कुूल नीमच में संचालित स्कुल बसों को चैक किया गया जिसके अंतर्गत बसों में फर्स्ट एड बॉक्स , गति नियंत्रक यंत्र , अग्निशमन यंत्र, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, बसों का फिटनेस, इंश्योरेंस, चालक का लाईसेंस आदि चैक किये गये । कुछ बसों में जारी गाईड लाईन के अनुसार नियमों का पालन करना नही पाया गया जिस पर स्कुल संचालकों को उक्त गाइड लाईन अनुसार नियमों का पालन 02 दिवस में पूर्ण करने हेतु पाबंद किया गया ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP (C) 13029/1985 एम सी मेहता विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया में जारी गाईड लाइन निम्ना नुसार है –
1. बस का रंग एवं पहचान-
• स्कूल बस का रंग पीला (Yellow) होना चाहिए।
• बस के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में "SCHOOL BUS" लिखा होना चाहिए।
• स्कूल का नाम एवं फोन नंबर बस पर अंकित होना चाहिए।
2. गति नियंत्रण-
• बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।
• अधिकतम गति 40 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।
3. चालक (Driver) संबंधी प्रावधान
• चालक के पास कम से कम 5 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो।
• चालक के विरुद्ध गंभीर यातायात अपराध या आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए।
• वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
4. परिचालक / अटेंडेंट-
• प्रत्येक स्कूल बस में एक प्रशिक्षित अटेंडेंट या हेल्पर होना चाहिए।
• छोटे बच्चों की सुरक्षा एवं चढ़ने-उतरने में सहायता हेतु व्यवस्था हो।
5. सुरक्षा उपकरण-
• प्राथमिक उपचार (First Aid Box) अनिवार्य।
• अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) अनिवार्य।
• आपातकालीन द्वार (Emergency Door) होना चाहिए।
• खिड़कियों पर सुरक्षा जाली/ग्रिल लगी होनी चाहिए।
6. बस का दरवाजा-
• बस में बंद होने वाला सुरक्षित दरवाजा होना अनिवार्य है।
• खुला दरवाजा रखकर बच्चों को ले जाना प्रतिबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस पर बल दिया है।
7. बच्चों की सुरक्षा-
• बस में बच्चों के बैग रखने की अलग व्यवस्था हो।
• सीट क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाए।
• बच्चों के चढ़ने और उतरने के समय विशेष सावधानी बरती जाए।
8. CCTV एवं निगरानी-
• कई राज्यों में CCTV कैमरे, GPS ट्रैकिंग एवं आपातकालीन संपर्क व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
9. फिटनेस एवं परमिट-
• फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate): वाहन का तकनीकी रूप से ठीक होना और सड़क पर चलने योग्य होना अनिवार्य है।
• वैध परमिट (Valid Permit): स्कूल बस या परिवहन वाहन के पास संबंधित आरटीओ (RTO) द्वारा जारी किया गया वैध कमर्शियल या स्कूल बस परमिट होना जरूरी है।
संपूर्ण जिले में संचालित स्कूल में जो भी स्कूल वाहन आपके द्वारा बच्चों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जा रहे हैं
समस्त स्कूल संचालक एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन उसके अनुसार वाहन में नॉर्म्स को पूरे करें किसी भी स्कूल वाहन में कोई भी कमी पाई जाने पर उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन चालानी कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जाएगा।
अपील - जिले के निवासियों से अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देवे। यातायात नियमों का पालन करे । स्कुल संचालको से अपील है कि जारी गाईड लाईन का पालन करना सुनिश्चित करे