आयुक्त उज्जैन संभाग एवं जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक जिला नीमच राजेश व्यास के कुशल निर्देशन एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल व अनुविभागीय अधिकारी मनासा शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना मनासा पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर विनोद पिता जगदीश धाकड़, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कंजार्डा, थाना मनासा, जिला नीमच के विरुद्ध "स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988" (PIT-NDPS Act) के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे निरोध (Detention) में केंद्रीय जेल इन्दौर भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी विनोद धाकड़ लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार अवैध मादक पदार्थों के संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के काले कारोबार में लिप्त था। उसका यह अवैध नेटवर्क न केवल नीमच जिले बल्कि राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ एवं अन्य सीमावर्ती जिलों तक फैला हुआ था। आरोपी ने मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए अपने एजेंटों और बिचौलियों का एक बड़ा संगठित गिरोह (गैंग) बना रखा था। इसके विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी के वर्ष 2017 से अब तक तीन अपराध 01. 136/2017 धारा 8/18,29 एनडीपीएस एक्ट थाना रतनगढ, 02. 07/2025 धारा 8/15,29,25 एनडीपीएस एक्ट थाना रतनगढ, 03. 154/2025 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट थाना मनासा पर पंजीबद्ध है। आरोपी की इन असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की आम जनता में उसका काफी खौफ था, जिसके चलते लोग उसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाते थे।
थाना मनासा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामलों के आधार पर एक सुदृढ़ डोजियर तैयार कर जिला दण्डाधिकारी नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उक्त निरुद्धीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। नीमच पुलिस का अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ यह कड़ा प्रहार आगे भी अनवरत जारी रहेगा।