नीमच, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 9 सितम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त श्रेणी के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 16 अगस्त को प्रधान जिला न्यायाधीश, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशात हुद्दार एवं सचिव जिला प्राधिकरण विजय कुमार सोनकर द्वारा जिले के समस्त न्यायाधीशगणों के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु विभिन्न प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये।
इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशगणों से चर्चा में बताया, कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते हुये पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किया जावे। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराये। संबंधित प्रकरणों में यदि आवश्यक हो, तो तो प्रीसिटिंग मीटिंगो का आयोजन किया जावें। पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता दी जायें।
बैठक में जिला एवं तहसील मुख्यालय से समस्त न्यायाधीशगणों ने सहभागिता की। उल्लेखनीय है, कि 9 सितम्बर 2003 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद ए रामपुरा में भी किया जा रहा है।