KHABAR : अफीम तस्करी करने वाली एक महिला सहित 02 आरोपीयों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, बहारी के किसी तस्कर को देने जाने वाले थे अवैध मादक पदार्थ, पुलिस ने किया प्लान फ़ैल

MP 44 NEWS November 1, 2022, 7:21 pm Technology

मनासा। सतीश चन्द्र मालवीय, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा के द्वारा 1 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) सज्जनसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया राजपूत, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम रायसिंगपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच व (2) मायाबाई पति प्रकाश भील, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम देवरीखवासा, तहसील मनासा, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(ख) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंन्द्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 9 वर्ष पूर्व दिनांक 26.09.2013 की शाम के लगभग 7 बजे थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले अल्हेड़ फण्टा की हैं। पुलिस थाना मनासा में पदस्थ उपनिरीक्षक दौलतराम जोगावत को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की एक महिला व एक पुरूष अफीम को बहारी के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें मुखबीर द्वारा बजाये हुलीये के दोनो व्यक्ति आते हुवे दिखाई दिये, जिनको रोककर उनकी तलाशी लिये जाने पर उनके कब्जे वाले एक बैग में से 1 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखा हुवा था। मौके से अफीम को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 372/2013, धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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