नीमच 11 अप्रैल 2026 , जिले में 20 अप्रेल 2026 को अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए नीमच जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत हुए प्रत्येक बाल विवाह रोकथाम के लिए उडन दस्ता गठित किया गया है। कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा गठित उडा़न दस्ते में सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपद सीईओ, सीएमओं , परियोजना अधिकारी सीएमओं, थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है । यह उड़नदस्ता बाल विवाह रोकथाम हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आंगनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की सूची तैयार करेंगे । जिला एवं खंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन करेगे। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, बैंडवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के गुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने की अपील की जावेगी। सुझावात्मक गतिविधिया में हेल्पलाईन 181, 1098, 112 का प्रचार-प्रसार स्कूली बच्चों, आंगनवाडी के बच्चों, सभी शासकीय कॉलेज / स्कूलों में बाल विवाह रोकथाम की रैली का आयोजन, सभी ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच सचिव बाल विवाह न होने देने की शपथ लेंगे और यह शपथ पंचायत में जगह-जगह चस्पा करेंगे। बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित दल व्दारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जायेगी। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जायेंगी। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, नीमच अपनी परियोजना में भी परियोजना स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जावेगा। बाल विवाह रोकथाम-कन्ट्रोल रूम स्थापित:- बाल विवाह की सूचना हेतु जिला स्तर पर कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर (सखी), महिला एवं बाल विकास कार्यालय लैंडलाईन नंबर 07423- 257050 नीमच में कंट्रोल रूम बनाया गया है तथा वैभव बैरागी सहायक संचालक मोबाईल नम्बर 8085627008 पर अथवा चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह रोकथाम हेतु सूचना दी जा सकती है। स.क्र./594/58/मालवीय/