नीमच - पंचायत राज संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला पंचायत की स्थाई समितियों का गठन मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 के तहत किया जाना है।
कार्यालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा अपर कलेक्टर नीमच को जिला पंचायत नीमच की स्थायी समिति का गठन किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला पंचायत नीमच की स्थायी समितियों का गठन 15 मई 2025 गुरूवार को जिला पंचायत सभाकक्ष नीमच में अपरान्ह 12 बजे नियत किया गया है। इस संबंध में सूचना कार्यालय कलेक्टर जिला पंचायत अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) समस्य कार्यालय जनपद पंचायत(समस्त) के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।