*KHABAR : जघन्य हत्या करने वाले आरोपी कमलेश उर्फ कमल को दिया आजीवन कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई, पढ़े MP44 NEWS खबर*

MP44 NEWS April 11, 2026, 6:14 pm Technology

नीमच | जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2023 को रमेश पिता रामलाल खारोल निवासी ग्राम महुड़िया अपने घर से रात को 08:00 बजे के लगभग अपनी पत्नि से यह कहकर गया था कि वह गांव से होकर आ रहा है, रोटी बनाकर रखना, परन्तु उसके वापस नहीं आने पर रात्रि में ही उसकी पत्नि गुड्डीबाई व पुत्र रविन्द्र ने उसकी आसपास तलाश की, नहीं मिलने पर दिनांक 01.08.2023 को सुबह भी तलाश की और न मिलने पर दिनांक 01.08.2023 को रवीन्द्र खारोल ने आरक्षी केन्द्र बघाना पर 12:31 बजे के लगभग उपस्थित होकर गुमशुदगी रिपोर्ट लेख कराई, जिसे पंजीयन कमांक 53/2023 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट पर जांच प्रारंभ की गई और जांच के दौरान रमेश का शव ग्राम महुड़िया बंशीलाल शर्मा की बीड व अशोक शर्मा का खेत पर पडे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर बताये स्थान पर देखने पर गुमइंसान का शव पाया गया, जिस पर से मौके पर ही मृतक के पुत्र सुनिल खारोल से मर्ग देहाती नालशी प्राप्त कर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य एकत्रित की गई तथा मृतक की मृत्यु के स्पष्ट कारण जानने हेतु शव को शव परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय नीमच भेजा गया। मर्ग देहाती नालशी से थाना बघाना पर असल मर्ग कमांक 23/2023 अंतर्गत धारा 174 द.प्र.सं. कायम कर मर्ग जांच प्रारंभ की गई। मर्ग जांच के दौरान आये तथ्यों से आरोपी कमल उर्फ कमलेश के द्वारा मृतक रमेश पिता रामलाल खारोल, जो कि आरोपी के ग्राम महुड़िया का निवासी था, को लात घुसों से मारकर, उसका सिर पत्थरों की दिवार पर पटककर एवं काले रंग के गमछे से गला दबाकर हत्या करना पाया गया। आरोपी कमल द्वारा दोनों के आपस में झगड़ा होने की बात साक्षीयों को बताई गई थी। आरोपी का कृत्य धारा 302 भा.द.सं. का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 178/2023 अंतर्गत धारा 302 भा.द.स. पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गयां। उसे न्यायालय में पेश किया जिसका प्रकरण कमांक 30/24 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा 23 साक्षी का परीक्षण कराया गया तथा दोनों पक्षों की बहस माननीय न्यायाधीश द्वारा सुनी गई। माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय वीरेन्द्रसिंह जी राजपूत द्वारा दिनांक 10.04.2026 को उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए आरोपी कमलेश उर्फ कमल प्रजापत ग्राम महुड़िया को आजीवन कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती और अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा की गई। नोट- (प्रकाशक से अनुरोध पेरवीकर्ता का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करें।) करें Saint अभियोजक 1.04-26 जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, जिला-नीमच (म.प्र.

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